पटाखा फोड़ने के लिए रात्रि 08 से 10 बजे तक का समय निर्धारित

बालोद । नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में 09 नवंबर 2020 को पारित आदेश के परिपालन में इस वर्ष दीपावली के दिन पटाखें फोड़ने के लिये रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय-सीमा निर्धारित किया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि अन्थ पर्वों जैसे छठ पूजा पर्व पर सुबह 06 बजे से सुबह 08 बजे तक, गुरू पर्व में रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक, नये वर्ष एवं क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाने का समय तय किया गया है। उन्होंने बताया कि कम उत्सर्जन करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों का निर्माण एवं विकय किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया जाना है।
पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 728/2015 अर्जुन गोपाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में सीरीज पटाखे अथवा लड़ियो के विक्रय, उपयोग एवं निर्माण को प्रतिबंधित करना है। केवल उन्हीं पटाखों का विक्रय किया जाना है जिसका ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा 125 डेसीबल के भीतर हो।
आॅनलाईन ई-व्यापारी वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिकी प्रतिबंधित कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार ’कम्युनिटी फायर क्रेकिंग’ के लिये नगरीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक उपयुक्त स्थल का निर्धारण शीघ्र कर आम जनता को उक्त स्थल की जानकारी दीपावली के एक सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।
पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बीमारियों के घातक रूप की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संबंध मे व्यापक स्तर पर जनजागरूकता फैलाई जाए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई द्वारा दीपावली के अवसर पर शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन का कार्य किया जा रहा है। जिसे पूर्ण करने के उपरांत मण्डल मुख्यालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा।