
बेंगलुरु: हॉस्टल यानी छात्रावास और पीजी यानी पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वालो को तगड़ा झटका लगा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रावास के किराए पर अब 12%जीएसटी यानी मॉल एवं सेवा कर लगेगा, (GST on hostel and PG rent) जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में यह निर्णय लिया हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट के बैंगलुरु बेंच ने कहा है कि छात्रावास और पीजी का किराया जीएसटी में छूट दिए जाने योग्य नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। फैसले में कहा गया, (GST on hostel and PG rent) आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।