
बिलासपुर.छत्तीसगढ़ सिविलि सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर दिनांक 21.08.2023 से हड़ताल में है, इस कारण से लोक हित / नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे है और लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उपधारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / स्था. / अवि. / 2023 / 9667 बिलासपुर दिनांक 23.08.2023 व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर, छ.ग. का पत्र क्रमांक / स्था. / 2023 / 9817 बिलासपुर दिनांक 25.08.2023 द्वारा कार्य पर तत्काल उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उनके बावजूद भी संबंधित कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।
संबंधित कर्मचारी द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम – 1965 के नियम – 6 एवं नियम – 7 एवं छ०ग० अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उपधारा ( 1 ) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
देखे आदेश की कॉपी :-
